रायपुर/छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने राज्यभर के मौलवियों, हाफिज़ों और ईमामों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब वे निकाह पढ़ाने के बदले अधिकतम 1100 रुपए ही ले सकेंगे। इसके अलावा कम से कम राशि 11 रुपए तय की गई है।
वक्फ बोर्ड ने यह आदेश प्रदेश के सभी मूतवलियों (धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधकों) को भेज दिया है और इसका तत्काल प्रभाव से पालन करने को कहा गया है।

क्या है आदेश में?
वक्फ बोर्ड के अनुसार निकाह इस्लाम धर्म का एक पवित्र अनुबंध है, जिसे धार्मिक कर्तव्य की भावना से निभाया जाना चाहिए, न कि आर्थिक लाभ के उद्देश्य से।बोर्ड को कई जिलों से शिकायतें मिली थीं कि कुछ स्थानों पर निकाह पढ़ाने के नाम पर हजारों रुपये वसूले जा रहे हैं, जो शरीयत और सामाजिक मूल्यों दोनों के खिलाफ है।
अब इस आदेश के बाद कोई भी मौलवी, हाफिज या ईमाम अगर तय सीमा से ज्यादा रकम वसूलता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।